img-fluid

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- बिना आईडी कार्ड के भी कोरोना मरीज को किया जाए अस्‍पताल में भर्जी

May 03, 2021

नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. दिनोंदिन स्थिति गंभीर होती जा रही है. ऐसे में अस्‍पतालों में बेड और ऑक्‍सीजन (Oxygen Crisis) की कमी बड़े स्‍तर पर सामने आ रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश का स्‍थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे अस्‍पताल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार(central government) से इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर अस्‍पताल में भर्ती होने संबंधी राष्‍ट्रीय नीति लाने को भी क‍हा है. कोर्ट का कहना है कि यह नीति सभी राज्‍य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए. जब तक यह नीति नहीं बनती तब तक किसी भी मरीज को बिना स्‍थानीय एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ के भी अस्‍पताल में भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता.



सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही देश में ऑक्‍सीजन संकट और कोरोना महामारी पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र व राज्‍य सरकार से कहा, ‘हम आग्रह करते हैं कि आप भीड़ एकत्र होने और सुपर स्‍प्रेडर इवेंट पर प्रतिबंध के संबंध में विचार करें. आप जनहित में कोरोना की दूसरी लहर को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं.

Share:

  • कोर ग्रुप की बैठक में बताया- मप्र में घट रही संक्रमित मरीजों की संख्या

    Mon May 3 , 2021
    भोपाल। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में कोरोना मरीजों (Corona patients) की संख्या लगातार घट रही है – ऐसा सरकारी आंकड़े कह रहे हैं. रविवार को भोपाल में हुई कोर ग्रुप की बैठक (Core group meeting) में जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में कोरोना के सक्रिय मरीजों (Corona Active patients) की संख्या में कमी […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved