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मणिपुर में इनर लाइन परमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानें मामला

November 20, 2024

नई दिल्ली। मणिपुर (Manipur) में इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को बीरेन सिंह सरकार (Biren Singh Government) को नोटिस (Notice) जारी किया। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका (Petition)में राज्य की आईएलपी प्रणाली को चुनौती दी गई है।


अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम के अलावा मणिपुर वह राज्य है, जहां आईएलपी लागू है। इन राज्यों में दौरा करने के लिए बाहरी लोगों या किसी और राज्य के लोगों को अनुमति की जरूरत होती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीए भट्टी की बेंच ने मणिपुर सरकार को जवाब देने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया। यह याचिका आमरा बंगाली नाम के संस्थान ने डाली है।

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