
नई दिल्ली / रांची । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड में (In Jharkhand) हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित (Regarding Appointment of High School Teachers) अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए (Hearing Contempt Case) झारखंड के मुख्य सचिव (Chief Secretary of Jharkhand) को तलब किया (Summoned) । कोर्ट ने आगामी 2 दिसंबर को उन्हें सशरीर उपस्थित होकर बताने को कहा है कि झारखंड सरकार ने उसके जजमेंट का उल्लंघन क्यों किया ?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था और इसके साथ ही हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था।
बता दें कि झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2016 से चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 21/2016 के आलोक में ली गई परीक्षा के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनी थी, उसे सोनी कुमारी और अन्य ने चुनौती दी थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट रिवाइज करने का फैसला सुनाया था।
इस आदेश का अनुपालन न किए जाने पर सोनी कुमारी ने अदालत में अवमानना वाद की याचिका दाखिल की है। सोमवार को इसपर हुई सुनवाई के दौरान सोनी कुमारी की ओर से वरीष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, अधिवक्ता ललित कुमार सिंह और रवि चंद्रप्रकाश ने कोर्ट में पक्ष रखा।
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