
इंदौर। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों की रोक का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। इसे लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोदकुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी।
यह याचिका दर्पण अवस्थी की ओर से एडवोकेट चर्चित शास्त्री द्वारा दायर की गई है। इसमें प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर ट्रस्ट के साथ उज्जैन के कलेक्टर एसपी को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि आम भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर लंबे समय से रोक लगा रखी है, लेकिन अनेक वीआईपी को वहां तक जाने दिया जाता है। देश के हजारों किमी दूर इलाकों से भक्तगण आते हैं, लेकिन चाहकर भी उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता है, जिससे हजारों भक्त निराश होकर लौट जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि या तो वीआईपी के नाम पर किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए अथवा ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत आम भक्तों को भी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करने की अनुमति दी जा सके। इसके लिए भले ही निश्चित समय अथवा शुल्क तय कर दिया जाए।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved