
नई दिल्ली: नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, इस याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.
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