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…तो लगानी पड़ेगी राजनीतिक और सरकारी आयोजनों पर रोक

October 08, 2020

भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने राजनीतिक, सरकारी एवं अन्य कार्यक्रमों में भीड़ जुटने पर सख्ती बरतने को निर्देश दिए हैं, इसके बावजूद भी सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है। इससे नाराज हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह नहीं है तो फिर सरकार खुद कार्यक्रम आयोजित कर हजारों की भीड़ क्यों जमा कर रही है। इन आयोजनों में न शारीरिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है न मास्क पहनने का। जब तक कोरोना नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक और शासकीय आयोजन पर रोक क्यों न लगा दी जाए। कोर्ट ने शासन से 20 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन से जवाब मांगा है। याचिका सांवेर विधानसभा में राजनीतिक कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ उमडऩे को लेकर लगाई गई थी। याचिका में मांग की गई है कि जब तक संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक और सरकारी सभी तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। बुधवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन से मामले में जवाब मांगा है।

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