खरगोन। खरगोन शहर (Khargone City) में रविवार भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा (Collector SS Mujalda) ने आदेश जारी किये हैं। आदेशानुसार सभी सेवाओ के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस (bank and post office)भी खोले जा सकेंगे। वही बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी
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