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व्यापमं घोटाले का मुजरिम कोर्ट में सरेंडर पांच साल की जेल

January 16, 2022

इंदौर। व्यापमं घोटाले (Vyapam Scam) का एक मुजरिम (Criminal)  इंदौर (Indore) की स्पेशल कोर्ट (Special Court) में सरेंडर (Surrender) हो गया, जहां से उसे पांच साल के कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाकर जेल (Jail) भेज दिया गया।


मुजरिम का नाम सेतराजसिंह उर्फ सेतुराज पिता शैलेंद्रकुमार सिंह (38) निवासी मिनाल रेसीडेंसी, भोपाल (Bhopal) है। वह मूलत: बिहार (Bihar) के बेगूसराय जिले (Begusarai District) का रहने वाला है। वह करुणा मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम (Nursing Home) के संचालक डॉक्टर हेमंतकुमार कंसल के पुत्र ईशान के संपर्क में तब आया, जब वह भोपाल में रहने वाले अपने नाना के यहां से पीएमटी की तैयारी कर रहा था। सेतुराज व उसके साथी उमेशकुमार श्रीवास्तव निवासी कोरिया (छत्तीसगढ़), प्रवीणकुमार राठौर निवासी फर्रुखाबाद (उप्र) व सौरभकुमार रक्षित निवासी पटना ने इंदौर आकर ईशान के पिता से वर्ष 2011 में आयोजित होने वाली पीएमटी में ईशान का मैनेजमेंट कोर्स (Management Course) में एडमिशन करने का झांसा देकर करीब 13 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद भी ईशान का सिलेक्शन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उनसे संपर्क किया। इस पर चारों ने उन्हें धमकाया और पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने चारों के खिलाफ संयोगितागंज थाने में धोखाधड़ी (Fraud) व दस्तावेजों में हेरफेर के जुर्म में केस दर्ज कराया था। मामले में सेतुराज को छोडक़र तीन मुलजिमों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 11 दिसंबर 2021 को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सेतुराज गैरहाजिर था, इसलिए उसके जुर्म पर फैसला नहीं हो सका था। अब सेतुराज खुद जज संजयकुमार गुप्ता की कोर्ट में सरेंडर हुआ तो उसने राजनैतिक कारणों से उसे फंसाने की दलील दी, लेकिन सबूतों के चलते अदालत ने उसे भी पांच साल के लिए जेल भेज दिया।

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