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    पश्चिम बंगाल सरकार ने lockdown को 15 अगस्त तक बढ़ाया, सरकारी कार्यक्रमों की छूट, खुलेंगे सिनेमा हॉल भी

  • July 30, 2021

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण (corona infection in west bengal) के मामले में उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार (state government) में लॉकडाउन की पाबंदियों (lockdown restrictions) को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सख्ती में कुछ ढील भी दी गई है।

     

    गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की छूट तो रहेगी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरे के अंदर 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ करनी होगी। इसके साथ ही गुरुवार देर रात राज्य सचिवालय की ओर से संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सिनेमा हॉल भी खुलेंगे लेकिन उपस्थिति 50 फीसदी ही रहेगी।


    तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गुरुवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोरोना प्रतिबंधों को 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सप्ताह में पांच दिन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। वहीं, वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर मेट्रो ट्रेन सेवा निलंबित रहेगी।

    नई गाइडलाइन के मुताबिक, प्रतिबंध के दौरान राज्य में शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी जबकि सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रह सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्पा, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल केवल राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तैराकों के लिए सुबह छह बजे से सवेरे 10 बजे तक खुले रहेंगे।

    नए आदेश के अनुसार बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम को चार बजे तक ही खुले रह सकते हैं, जबकि बैंक दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।

    पार्क भी खुलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है केवल उन्हें ही पार्क में एंट्री दी जाएगी। सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेक्नीक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।

    इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे। राजनीतिक सभाएं, सभाएं, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यदि कोई पार्टी या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। (एजेंसी, हि.स.)

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