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कविता को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट की वो 3 बातें, जो जेल में बंद केजरीवाल को देंगी सुकून

August 28, 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिल गई. करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद अब वह बाहर आ चुकी हैं. दिल्ली शराब घोटाला केस में पहले मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आए और अब बीआरएस नेता के कविता. मगर अरविंद केजरीवाल अब भी तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि, के कविता को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं. इन टिप्पणियों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जरूर सुकून मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास वह ‘सामग्री’ क्या है, जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी की जांच पूरी हो गई है. इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (के. कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया. बेंच ने शराब घोटाला केस की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें उनकी ‘कार्य प्रणाली’ के लिए फटकार लगाई.


सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह ‘सामग्री’ क्या है जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं. चलिए अब जानते हैं कि आखिर के कविता को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो तीन बातें कौन सी कहीं हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए सुकून देने वाली हैं.

कविता को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की 3 अहम बातें:

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसे आरोप में शामिल बताया, उसे बाद में गवाह बना दिया. उनकी भूमिका भी कविता जैसी है. आप पिक ऐंड चूज नहीं कर सकते. कल आप जिसे चाहेंगे उसे उठा लेंगे?
  2. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून PMLA के तहत आरोपी महिलाओं के मामले में जमानत देते समय अदालतों को ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए. सेक्शन 45 (1) में यही कहा गया है.
  3. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाई और कहा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षित महिला स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं है. हमारी राय इसके उलट है. एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए.

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