
मंजेरी: केरल (Kerala) की मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Manjeri Special POCSO Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप केस (Rape Case) में एक महिला (Women) और उसके प्रेमी (Lover) को 180 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने महिला और उसके साथी पर 11.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला 12 साल की बच्ची के साथ कई बार किए रेप और यौन शोषण के मामले में सुनाई है.
इस मामले में बच्ची की मां ने ही उसे अपने प्रेमी के हवाले किया था. स्पेशल कोर्ट के जस्टिस अशरफ ए.एम. ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है. इसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराओं में दोषी पाया गया है. मुख्य आरोपी पालक्काड का रहने वाला है. बच्ची की मां तिरुवनंतपुरम की ही रहने वाली है. कोर्ट में पेश की गईं दलीलों के अनुसार 12 साल की बच्ची के साथ ये अपराध दो साल से ज़्यादा समय तक किया गए. इसमें उसकी मां भी शामिल थी.
आरोपी महिला ने तिरुवनंतपुरम में अपने पति और बेटी के साथ रहते हुए उस व्यक्ति से दोस्ती की थी. बाद में वह “उसके साथ भाग गई” और दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच पलक्कड़ और मलप्पुरम में किराए के मकानों में रहने लगी. जहां वह अपनी बच्ची को भी साथ ले गई थी. इस दौरान, उस व्यक्ति ने बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया, जबकि उसकी मां ने कथित तौर पर उसे इस दुर्व्यवहार में साथ दिया था. बच्ची को कथित तौर पर शराब पीने के लिए मजबूर किया गया.
कोर्ट में अभियोजकों ने कहा कि महिला ने बच्ची को चुप रहने की धमकी भी दी और कहा कि “उसके दिमाग में एक चिप लगा दी गई है और अगर उसने अपनी आपबीती बताई तो उन्हें पता चल जाएगा. अदालत ने जुर्माना बच्ची को देने का आदेश दिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उत्तरजीवी सहायता योजना के तहत उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया.
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