
आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) की उस याचिका (petition) को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बैंकों (banks) में बिना पहचान पत्र (without identity card) के 2 हजार के नोट नहीं बदले जाएं।
इसके अलावा उन्हंोंने नोट बदले जाने की विधि पर भी सवाल उठाते हुए मांग की थी कि नोट बदली करते वक्त लोगों से आईडी भी लिया जाए। लेकिन आरबीआई ने 2 हजार के नोट बाजार से वापस लेने के फैसले के बाद इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ग्राहक बिना पहचान पत्र के बैंकों से 2000 के नोट बदल सकेंगे। भाजपा नेता ने आरबीआई के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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