चंडीगढ़ (Chandigarh)। मेवात हिंसा (mewat violence) में जातीय संहार जैसी कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब समुदाय विशेष के 300 से अधिक परिवारों के पलायन का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Case Punjab-Haryana High Court) पहुंच गया है। जिला परिषद सदस्य याहुदा मोहम्मद (yahuda mohammed) ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से अर्जी दाखिल कर इस मामले में पक्ष बनाने की मांग की है। इस अर्जी पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।
अर्जी में कहा गया है कि पंचायतों ने एक समुदाय के सदस्यों के बहिष्कार का फैसला किया। इसके साथ ही उस समुदाय के लोगों को मकान, दुकान और प्रतिष्ठान किराये पर न देने की अपील की जा रही है। सड़क पर सामान बेचने वालों के गांवों में प्रवेश से पहले पहचान पत्र जांचे जा रहे हैं। महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी में सामूहिक रूप से पुलिस और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर समुदाय के सदस्यों के बहिष्कार करने के फैसले के बारे में सूचित किया गया है।
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