
जबलपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला
जबलपुर। मध्यप्रदेश (madhya pradesh में पुलिस भर्ती (police recruitment ) में अब महिलाओं (women ) को 33 फीसदी आरक्षण (reservation) मिलेगा। पिछले दिनों हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिए जाने के बाद 60 अभ्यर्थी महिलाओं ने इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था।
कल जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है।
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