
नयी दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों (universities) और कॉलेजों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश (new guidelines) जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोग द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। सभी शोध छात्रों और विज्ञान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के परास्नातक विद्यार्थियों को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है क्योंकि इनकी संख्या अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों से कम होती है।
इसके अलावा अगर छात्र चाहें तो कक्षाओं में भाग न लेकर घर पर ही रहकर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी के दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इससे पहले कोरोना वायरस के चलते यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने देश भर के विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए थे. यूजीसी ने कहा था कि कोरोनो वायरस से बचाव के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में छात्रों के एकत्र होने को रोक दिया जाए। इसके अलावा भी कई सावधानियों का जिक्र पूर्व पत्र में यूजीसी ने किया था।
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