नई दिल्ली। अगर एटीएम से कैश न निकलने की स्थिति में आपके भी पैसे कटे हैं तो ये खबर आपको राहत पहुंचा सकती है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन (All India Bank Depositors Association) ने RBI से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज (Transaction Declined Charge) को हटा दिया जाए।
मौजूदा नियमों के मुताबिक एटीएम (ATM) से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं. अगर तय सीमा के बाद आपने एटीएम का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपको ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है. हर फेल ट्रांजेक्शन पर 25 रुपये और जीएसटी (GST) ग्राहक से वसूला जाता है. इस तरह के ट्रांजेक्शन में ज्यादातर वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि (Balance) नहीं होती है, फिर भी वे एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं
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