img-fluid

1st July: आज से इन सात नियमों में हुआ बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

July 01, 2022

नई दिल्ली। वित्तीय लेनदेन (financial transactions) से जुड़े सात नियम आज एक जुलाई (1st July) से बदल रहे हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के लेनदेन पर टीडीएस (TDS), आधार-पैन कार्ड लिंक (Aadhar-PAN Card Link) और डीमैट केवाईसी (Demat KYC) आदि शामिल हैं। इनके अलावा, गैस की कीमतों में संशोधन और कई अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। इन बदलावों की सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

आधार कार्ड -पैन लिंक पर 1,000 शुल्क
आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था। हालांकि, मार्च तक यह मुफ्त था। मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद लिंक कर सकते हैं।


डीमैट खाता हो जाएगा निष्क्रिय
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।

क्रिप्टोकरेंसी पर अब एक फीसदी टीडीएस
एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।

दोपहिया वाहन और एसी खरीदना होगा महंगा
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।

Share:

  • देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक Ban, इन 19 चीजों पर लगेगी पूरी तरह पाबंदी

    Fri Jul 1 , 2022
    नई दिल्ली। देश में आज यानि शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं (single use plastic items) के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (Plastic Waste Management Rules) के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध (restriction on 19 items) लगाया […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved