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बिना अनुमति के जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे

August 06, 2022

  • अधिकारियों को पहले देना होगी सूचना

आष्टा। आगामी त्योहारों पर नगर में कानून. व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बिना अनुमति के जुलूसए चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे, अधिकारियों को पहले देना होगी सूचना। अनुमति मिलने पर ही जुलूस निकाला जा सकेगा। लिए गए निर्णय पर अमल कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित किया गया हैं। आगामी त्योहारों पर नगर में कानून एव्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अमल कराने के लिए एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने कहा कि आगामी त्योहार शांतिपूर्वक, भाई चारे के साथ मनाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने, धार्मिक जुलूस, रैली आदि प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को कार्यक्रमों की लिखित में सूचना संबंधित अधिकारी, पुलिस प्रशासन व तहसीलदार को देना होगी। बिना अनुमति रैली, जुलूस या अन्य कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप व अन्य सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने व उसे शेयर करने वाले व्यक्ति, जुलूस व चल समारोह में धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने वालों के खिलाफ स त कार्रवाई की जाएगी।


प्रत्येक जुलूस, चल समारोह की पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन सभी को करना होगा। एसडीएम आनंद सिंह राजावत,एसडीओपी मोहन सारवान, तहसीलदार लाखनसिंह चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर अमल किया जाए तथा बिना अनुमति के अगर कोई जुलूस जलसा निकालता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। विदित रहे कि आगामी त्योहारों को लेकर बुधवार को तहसील कार्यालय परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें एसडीएम श्री राजावत ने सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। जुलूसए चल समारोह के दौरान पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। अपने क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी भी तरह का विवाद होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में नहीं ले। आयोजकों को कार्यक्रमों लिखित में सूचना संबंधित अधिकारी, पुलिस प्रशासन व तहसीलदार को देना होगी। बिना अनुमति रैलीए जुलूस या अन्य कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप व अन्य सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने व उसे शेयर करने वाले व्यक्ति, जुलूस व चल समारोह में धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने वालों के खिलाफ स त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जुलूस, चल समारोह की पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन सभी को करना होगा।

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