
भोपाल। भोपाल सेंट्रल जेल (Bhopal Central Jail) में बंद वैराग्यानंद गिरी (Vairagyananda Giri) उर्फ मिर्ची बाबा को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में बरी (acquitted on rape charges) कर दिया है। बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप (woman accused of rape) लगाया था। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोपों को कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को आरोपी से बरी कर दिया।
भोपाल की अदालत में जज समृता सिंह ठाकुर ने बुधवार को फैसला सुनाया। मिर्ची बाबा के वकील श्रीकृष्ण धोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इन आरोपों को अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। जिसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। बता दें भोपाल के महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल में बंद है।
बता दें मिर्ची बाबा ने कोर्ट में मर्दानगी टेस्ट पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी। हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में मिर्ची बाबा के वकील ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है। मिर्ची बाबा पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की जीत के लिए पांच क्विंटल मिर्ची से हवन किया था। उस समय मिर्ची बाबा ने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वह जल समाधि ले लेंगे। दिग्विजय सिंह के साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारने के बाद बाबा अपनी बात से पलट गए थे।
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