
डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे कहा कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा. कोर्ट ने आगे कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं हैं.
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