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किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का फैसला टाला, अब इस दिन आगे बढ़ेंगे किसान

December 06, 2024

नई दिल्ली: शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोले के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों (protesting farmers) ने दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर (Farmer leader Sarwan Singh Pandher) ने कहा कि कुछ किसानों के घायल होने के मद्देनजर हमने आज के लिए ‘जत्था’ वापस बुला लिया है. किसानों का कल जाने वाला जत्था अब परसों जाएगा.

उन्होंने कहा कि परसों दोपहर 12 बजे एक बार फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के एसपी ने आज हमसे पूछा था कि किस स्तर की बातचीत आप केंद्र सरकार से चाहते हैं तो हमने उन्हें बता दिया है कि हम किसी केंद्रीय मंत्री और खास तौर पर केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से बातचीत के लिए तैयार होंगे.


उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के एसपी ने हमें कहा है कि हमारी बात ऊपर पहुंचाई जाएगी. इसलिए हम एक दिन का केंद्र सरकार को वक्त देते हैं और अपने घायलों की स्थिति में सुधार और केंद्र सरकार से बातचीत के इंतजार के लिए अपने आंदोलन को एक दिन के लिए टालते हैं. हरियाणा पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा हम पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं. या तो हमें दिल्ली जाने दिया जाए या केंद्र सरकार हमसे बातचीत करे.

हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने हमसे मांगपत्र मांगा है. पंढेर ने कहा किहम बातचीत का इंतजार करेंगे और पूरी रणनीति की समीक्षा करेंगे. पंजाब में हमने बीजेपी के नेताओं का फैसला किया है जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा. हमारे कई किसान आज घायल हुए हैं.

शुक्रवार को 101 किसानों के एक ‘जत्थे’ ने शंभू सीमा पर अपने विरोध स्थल से दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग द्वारा कुछ मीटर दूर ही उन्हें रोक दिया. सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे.

किसान नेताओं ने दावा किया कि कुछ किसान घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों से आगे नहीं बढ़ने को कहा है और भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला दिया है।

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