
इंदौर। नवदुर्गा पंडाल (Navdurga Pandal) में शराब पीकर आए दो युवकों ने वहां ड्यूटी पर तैनात एएसआई से मारपीट की। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। खास बात यह कि इसका फैसला 14 साल बाद हुआ। जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी की केस ट्रायल के दौरान मौत हो गई।
घटना 3 अक्टूबर 2011 को सिद्धेश्वर नव गरबा गौरीनगर में हुई थी। यहां रात 10.30 बजे खातीपुरा के दो युवक आए। उन्होंने यहां ड्यूटीरत हीरा नगर थाने के एएसआई बीआर सिसोदिया के पास आकर कहा कि तू यहां क्या ड्यूटी कर रहा है। तुझे किसने यहां ड्युटी पर लगाया है। इस दौरान दोनों युवकों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। एएसआई ने उन्हें समझाकर जाने का कहा तो दोनों ने उन्हे गालियां देते हुए कहा कि तू हमें जाने का कहने वाला कौन होता है। एएसआई ने उन्हें समझाया गया नवरात्रि का त्योहार है। गरबा जैसे त्योहार, आयोजन को मत बिगाड़ो तो उन्होंने और उत्तेजित होकर उनकी कालर पकड़ ली।
आपाधापी के बीच एएसआई ने कालर पकड़ने वाले का हाथ पकड लिया तथा उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सूरज बताया। एएसआई उसे समझाने लगे तो उसका साथी भी आ गया तथा कहा कि मेरा नाम पवन है। उसने कहा कि तुम जैसे पुलिस वालों को और तुझे अभी देखते है। दोनों ने एएसआई को उठाकर पटक दिया और मारपीट की जिससे एएसआई के गाल, कान, और हाथ-पैरों में चोटें आई।
इसी दौरान एएसआई ने वायरलेस से काल किया तो कोबरा स्क्वाड के पुलिसकर्मी रमेश और थाने के पुलिसकर्मी कुशेन्द्र ,भगवान मिश्रा, राजेन्द्र रघुवंशी, प्रदीप पांडे और गरबा देखने आये राहगीर राकेश परिहार आ गए। इस पर दोनों युवक बौखला गए और फिर मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों को पकड़कर थाने लाया गया।
पुलिस ने सूरज और पवन के खिलाफ धारा 294, 353, 34 और 332 के तहत केस दर्ज किया था। इसके साथ ही एएसआई का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया और दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कोर्ट में चालान पेश किया गया दूसरे आरोपी सूरज की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।
जिला कोर्ट ने 26 सितंबर को आरोपी पवन पटेल (35) को धारा 332 में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रु. अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ईशु यादव ने की।
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