
डेस्क: खडूर साहिब के सांसद और एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) को झटका लगा है. पंजाब सरकार (Punjab Goverment) ने संसद सत्र (Parliament Session) के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है. 1 दिसंबर 2025 से संसद का सत्र शुरू होने वाला है. पंजाब सरकार का यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया.
इसी महीने अमृतपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई से इनकार कर दिया और इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने अमृतपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि याचिका पर छह सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर निपटारा किया जाए. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि एक निर्वाचित सांसद का कामकाज रोकना उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि एनएसए के तहत उनकी हिरासत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है.
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