
सीकर: राजस्थान (Rajasthan) के सीकर जिले (Sikar district) में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या (Sardar Rao’s murder) से जुड़े बहुचर्चित मामले में आखिरकार अदालत का फैसला सामने आ गया है. यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित था. गैंगवार, आपराधिक साजिश और बड़े नामों से जुड़े इस केस में एडीजे कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ अपना निर्णय सुनाया है. इस फैसले में कुछ आरोपियों को राहत मिली है, तो कुछ को कड़ी सजा भी दी गई है. अदालत के निर्णय के साथ ही यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.
पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या का यह मामला शुरुआत से ही संवेदनशील और हाई प्रोफाइल माना जाता रहा है. इसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद केस की गंभीरता और बढ़ गई थी. लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और सबूतों के विश्लेषण के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जिसे कानून और समाज दोनों के नजरिये से अहम माना जा रहा है.
मामले का पूरा फैसला
सीकर की एडीजे अदालत में इस मामले का फैसला एडीजे रेणुका हुड्डा ने सुनाया. अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ निर्णय दिया. फैसले के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में बरी कर दिया गया है. इसके साथ ही एक अन्य आरोपी यतेंद्र को भी दोषमुक्त करार दिया गया. अदालत ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सबूतों के अभाव में सिद्ध न मानते हुए उन्हें राहत दी है.
आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिन आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, उनमें हरदेवराम, अरुण और हरविंदर शामिल हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इन आरोपियों की भूमिका हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने में गंभीर रही है. उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने इन्हें हत्या का दोषी माना और कड़ी सजा सुनाई.
अन्य आरोपियों को 10 साल की सजा
मामले में शामिल अन्य आरोपियों पर भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया. सुनील, मुकेश, भानुप्रताप सहित कुल 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने माना कि इन आरोपियों की भूमिका भी अपराध से जुड़ी हुई थी, हालांकि उनकी भूमिका मुख्य आरोपियों से कम गंभीर पाई गई. इसी आधार पर उन्हें निर्धारित अवधि की सजा दी गई.
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved