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टैरिफ नीति पर घिरे ट्रंप, अमेरिकी अदालत ने सरकार से मांगा जवाब; अरबों डॉलर रिफंड पर बढ़ा दबाव

June 10, 2026

वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की टैरिफ नीति (Tariff Policy) अब कानूनी और आर्थिक विवाद (financial dispute) के केंद्र में आ गई है। कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को अदालत द्वारा गैरकानूनी ठहराए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनियों से वसूले गए अरबों डॉलर आखिर कैसे लौटाए जाएंगे।

न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जज रिचर्ड ईटन ने अमेरिकी सरकार और कस्टम विभाग से रिफंड प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि कंपनियों को भुगतान कितनी जल्दी किया जा सकता है और किन कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा।


  • अदालत ने सरकार से क्या पूछा?

    सुनवाई के दौरान जज रिचर्ड ईटन ने अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी से पूछा कि रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने एजेंसी की डिजिटल प्रणाली की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि न्याय विभाग की ओर से की जा रही अपील इस प्रक्रिया को लंबा खींच सकती है।

    जज ने संकेत दिया कि सरकार की कानूनी रणनीति उसके लिए ही मुश्किलें बढ़ा सकती है। अदालत फिलहाल यह स्पष्ट करना चाहती है कि क्या सभी प्रभावित कंपनियों को रिफंड मिलेगा या केवल उन्हीं कंपनियों को राहत दी जाएगी जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    अरबों डॉलर का रिफंड दांव पर

    अमेरिकी कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के दौरान अतिरिक्त टैरिफ के रूप में लगभग 166 अरब डॉलर वसूले गए थे। इनमें से करीब 90 अरब डॉलर के रिफंड दावों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि लगभग 23 अरब डॉलर वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

    फिलहाल हालिया टैक्स बिल वाले मामलों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जबकि पुराने मामलों को लेकर प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के अंत तक तकनीकी ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।

    कंपनियों और सरकार में क्यों बढ़ा विवाद?

    रिफंड को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच बड़ा मतभेद सामने आया है। अमेरिकी न्याय विभाग का तर्क है कि केवल वही कंपनियां रिफंड की हकदार हैं जिन्होंने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को अदालत में चुनौती दी थी।

    दूसरी ओर, कंपनियों का कहना है कि यदि अदालत ने टैरिफ को अवैध माना है, तो इसका लाभ सभी प्रभावित आयातकों को मिलना चाहिए। कंपनियों के वकीलों का तर्क है कि कुछ कंपनियों को राहत देना और बाकी को बाहर रखना समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा।

    आर्थिक नीति पर बढ़ सकते हैं सवाल

    ट्रंप की टैरिफ नीति पहले भी वैश्विक व्यापार, महंगाई और सप्लाई चेन पर असर को लेकर आलोचनाओं का सामना कर चुकी है। अब अदालत में चल रही सुनवाई ने उनकी आर्थिक रणनीति पर नई बहस छेड़ दी है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार को सभी कंपनियों को रिफंड देना पड़ा, तो अमेरिकी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इससे ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति और फैसलों पर राजनीतिक व आर्थिक बहस तेज होने की संभावना है।

    हालांकि, अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन जज रिचर्ड ईटन ने संकेत दिए हैं कि रिफंड प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में यह मामला अमेरिका की व्यापार नीति और न्यायिक व्यवस्था दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।

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