
देहरादून। अग्निवीरों (Agniveers) के लिए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) की नौकरियों (Jobs) में भर्ती को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले समय में उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से छूट देने की तैयारी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को पत्र भेजकर पूर्व-अग्निवीरों को विशेष छूट देने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन करने की सिफारिश की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव करने के साथ रिक्त पदों का पूरा ब्योरा भी मांगा है।
सेना में कठिन ट्रेनिंग का दिया हवाला
गृह मंत्रालय का कहना है कि पूर्व-अग्निवीर सेना में पहले ही कठिन भर्ती प्रक्रिया और कठोर प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। उनके पास अपेक्षित अनुशासन, शारीरिक दक्षता और जरूरी कौशल पहले से मौजूद होता है।
सेना से सेवा पूरी करने के बाद इन युवाओं के पास सुरक्षा और अनुशासन से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव भी होता है। ऐसे में राज्य की नागरिक सेवाओं और सुरक्षा बलों में उनका तेजी से समायोजन किया जा सकता है। इसी आधार पर पूर्व-अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरणों में छूट देने की सिफारिश की गई है।
नियमों में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा
सूत्रों के अनुसार, केंद्र के निर्देश के बाद उत्तराखंड में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्मिक विभाग दूसरे विभागों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है। पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि केंद्र की ओर से किए गए अनुरोध के बाद शासन स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इन ग्रुप-C पदों पर पहले से मिल रहा आरक्षण
उत्तराखंड में पूर्व-अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे ग्रुप-C पदों पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक के पदों पर भी 20% आरक्षण का लाभ देने का आदेश जल्द लागू करने पर जोर दिया है।
केंद्र ने मांगा रिक्त पदों का पूरा ब्योरा
गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रस्तावित पदों की रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसके लिए राज्य सरकार को एक तय फॉर्मेट भी दिया गया है। इसमें महीनेवार, पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था लागू होने पर आने वाले समय में सेना से सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के नए बैच को इसका लाभ मिल सकेगा।
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