
आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
इंदौर। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में अपनी मूल पदस्थापना (Original Posting) के बजाय दूसरी जगह अटैचमेंट पर काम कर रहे 175 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव प्रसाद हसानी (Dr. Madhav Prasad Hasani) ने 16 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को अब अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटकर कार्यभार संभालना होगा। खास बात यह है कि मूल पदस्थापना पर जॉइनिंग देने के बाद ही उन्हें अक्टूबर का वेतन मिल सकेगा।
जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर उनकी मूल पदस्थापना पर भेजा जाए। इस कार्रवाई की जानकारी CMHO कार्यालय को भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विभाग ने वेतन आहरण केंद्रों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित कर्मचारियों की मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित होने के बाद ही अक्टूबर का वेतन जारी किया जाए।
CMHO ने आदेश के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अटैचमेंट निरस्त होने के बाद भी यदि कोई कर्मचारी दूसरी जगह अटैचमेंट पर कार्यरत पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर भेजने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रभारी की होगी।
यह आदेश सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, देपालपुर, मानपुर, सांवेर और हातोद के खंड चिकित्सा अधिकारियों, महू सहित विभिन्न अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के प्रभारियों को भेजा गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में भोपाल में हुई बैठकों और 16 अक्टूबर को मुख्यालय स्तर से मिले निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अटैचमेंट समाप्त करने और कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर वापस भेजने की प्रक्रिया तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग की निगरानी इस बात पर रहेगी कि सभी संबंधित कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल पदस्थापना पर कार्यभार संभालें और आदेश का उल्लंघन न हो।

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