
नई दिल्ली: चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है. कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है. अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वेलिड करार दिया है. इसके बाद अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी.
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