जबलपुर में धारा 144 के साथ बाइक रैली पर लगी रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जबलपुर: खरगोन दंगे (Khargone Riots) के बाद जबलपुर में भी बाइक रैली पर रोक (Bike rally banned in Jabalpur) लगा दी गई है. कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी (prohibitory orders issued) कर दिया है. इसी के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो या मैसेज वायरल करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है. पूरे जिले में धारा 144 के साथ मोटर साइकिल रैली पर बैन लगा दिया गया है. जिस किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर इलैयाराजा टी. (Collector Ilayaraja T.) ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में किसी भी तरह की मोटरसाइकिल रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या जैसे त्यौहार आने वाले हैं. ऐसे में एहतियातन जिले के कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को लागू किया है. कलेक्टर इलैया राजा टी ने ये आदेश पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर जारी किया.

आदेश के मुताबिक 2 माह तक के लिए तमाम शर्तों को प्रभावी किया गया है और इन शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम (disaster management act) समेत अन्य प्रावधानों में कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बाद अब किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा सक्षम अधिकारी से पहले से इजाजत लेना होगी. बिना अनुमति के कार्यक्रम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही साथ कार्यक्रमों में भी ऐसे कोई भी नारे या शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो.

अब किरायेदार, होटल, पेइंग गेस्ट (Tenant, Hotel, Paying Guest) की जानकारी रोजाना संबंधित थानों में दर्ज करानी होगी. जबलपुर प्रदेश (Jabalpur Region) के उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जहां हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं. बीते बरसों में जबलपुर में सीएए-एनआरसी हो या फिर पिछले साल भड़की हिंसा त्यौहार और पर्वो के दौरान होने वाली ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन अलर्ट है.

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