स्कूल में लगे बच्चों को लाने वाले वाहनों का मांगा ब्यौरा

जबलपुर। स्कूल-कालेज में बच्चों को परिवहन में लगे वाहनों के सुरक्षा मापदंड को लेकर परिवहन विभाग ने जिला शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। बाल संरक्षण आयोग ने उज्जैन और बुराहनपुर में स्कूली बच्चों के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वाहनों में सुरक्षा उपाए कड़े करने की हिदायत दी है। अब परिवहन विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी स्कूलों से वाहनों के संदर्भ में जानकारी तलब की है। इधर विभाग ने भी 13 अक्टूबर तक स्कूलों में लगे वाहनों का ब्योरा देने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई करने की बात हुई लेकिन कई स्कूलों ने अभी तक जानकारी विभाग को नहीं भेजी है।ज्ञात हो कि स्कूली वाहनों के सुरक्षा मापदंड और अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्कूलों में बैठक होनी थी।

जिसकी जानकारी विभाग को भेजी जानी थी। पिछले दिनों बाल संरक्षण आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए यातायात विभाग ने एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा था।स्कूली वाहनों के सुरक्षा मापदंड और अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्कूलों में बैठक होनी थी। जिसकी जानकारी विभाग को भेजी जानी थी। पिछले दिनों बाल संरक्षण आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए यातायात विभाग ने एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा था।जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश पर सभी निजी स्कूल संचालकों को स्कूलों में लगे वाहनों के बारे में ब्योरा मांगा था। यह जानकारी हर स्कूलों को अनिवार्यत: 13 अक्टूबर तक भेजनी थी लेकिन कई स्कूलों से यह जानकारी नहीं मिल पाई है। विभाग ने पत्र में साफ किया था कि यदि स्कूल जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक तरफा मान्यता खत्म करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा जाएगा। इधर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि उनके पास जानकारी अधिकांश स्कूलों से आ चुकी है। इसका डेटा तैयार किया जा रहा है। कुछ स्कूल जहां से जानकारी नहीं मिली है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है।


इनका करना होगा पालन

  • स्कूल बस, निजी वैन, मैजिक एवं अन्य वाहन जो बच्चों को स्कूल आवागमन में उपयोग होते हैं उनकी सप्ताह में दो बार जांच हो।
  • बसों में सीसीटीवी कैमरे,दरवाजे, स्पीड गर्वनर, प्राथमिक उपचार किट, आग बुझाने का संयंत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।
  • बसों में बच्चों के लिए अटेडेंट अनिवार्य हो।
  • बसों के ड्राइवर एवं अटेडेंट का पुलिस सत्यापन कराकर स्कूल का रखना होगा।
  • बच्चों को स्कूल आवागमन के लिए निजी वाहन, मैजिक आटो, एवं उनके ड्राइवर का पुलिस वैरीफिकेशन कराकर उनके रिकार्ड का संधारण करना होगा।
  • क्षमता से अधिक बच्चों के साथ स्कूल वाहन न चले ये सुनिश्चत हो।
  • अवैध तरीके से लगी गैस किट से स्कूल वाहन का परिचालन नहीं हो।
  • स्वयं के वाहनों से बच्चों का आवागमन करवाने वाले अभिभावकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्व घोषणा पत्र भरवाया जाए।

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