कई NGO का FCRA लाइसेंस रद्द, ब्लैक मनी से लेकर धर्म परिवर्तन तक में थे लिप्त

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. क्योंकि इन एनजीओ के FCRA (Foreign Contribution Regulating Act) अकाउंट डिटेल गायब हैं. साथ ही इन एनजीओ को आने वाले पैसों की मदद से सरकार विरोधी प्रदर्शन को फंडिंग किया जाता है. इसके अलावा धर्म परिवर्तन में भी इन पैसों का इस्तेमाल होता था और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए भी इन एनजीओ को फंडिंग मिलती थी.

2019 में 1832 FCRA लाइसेंस किए गए रद्द
गृह मंत्रालय (एमएचए) के पास उपलब्ध लिस्ट के अनुसार, 2019 से लेकर अबतक 1,832 एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इनमें से 2021 के बाद से केवल 24 रद्द किए गए हैं, जबकि कुल रद्दीकरण में से अधिकांश कम से कम 1,808 लाइसेंस 2019 में रद्द किए गए हैं. 2019 में रद्द किए गए एनजीओ के मुख्यालय नौ राज्यों में थे. जिनमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शामिल है.

राजीव गांधी फाउंडेशन का भी FCRA लाइसेंस रद्द
2021 के बाद, जिन बड़े नामों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए, उनमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), वर्ल्ड विजन इंडिया और राजीव गांधी फाउंडेशन शामिल थे. एफसीआरए उल्लंघन प्रक्रिया और जांच से जुड़े मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सरकार के पास रद्द किए गए संगठनों की गतिविधियों और एफसीआरए खातों में विसंगतियों के बारे में सभी कागजात और सबूत हैं और किसी भी संगठन के खिलाफ कोई “पक्षपातपूर्ण या राजनीतिक कार्रवाई” नहीं की गई है.

FCRA के नियमों में कई बार हुआ संशोधन
सीपीआर के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने पर नाराजगी है. हालांकि, 2019 के बाद से पिछले पांच वर्षों में रद्द किए गए लाइसेंसों के विस्तृत विश्लेषण से एक अलग कहानी सामने आती है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “एफसीआरए नियमों में कई बार संशोधन किया गया, जिसमें सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की व्याख्या की गई. यह एक लंबी प्रक्रिया है. संगठनों को अपने एफसीआरए खाते साफ-सुथरे रखने होंगे और नियमों का अनुपालन करते हुए ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. खातों में धन का सोर्स, डिटेल और विदेशी या घरेलू दानदाताओं से प्राप्त धन का उपयोग कैसे किया गया है, यह दिखाना होगा.”

कौन से एनजीओ आएंगे रडार पर
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अगर कोई फंड डायवर्जन है या किसी गतिविधि के वित्तपोषण का कोई उदाहरण है जो संभावित रूप से कर-चोरी में सहायता कर सकता है या धार्मिक रूपांतरण की सुविधा दे सकता है या सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन को वित्त पोषित कर सकता है, तो वे संगठन निश्चित रूप से रडार के तहत आएंगे.”

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