एयर इंडिया की सुरक्षा में खामी! DGCA ने लगाया 1.10 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

नई दिल्‍ली: एयर इंडिया के विमानों में सुरक्षा खामी उजागर होने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने तगड़ा जुर्माना ठोका है. डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर बुधवार को एयरलाइन पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

डीजीसीए बयान के अनुसार, नियामक ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की. इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. डीजीसीए ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चला है. लिहाजा एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से संबंधित है.

क्‍यों लगाया जुर्माना
डीजीसीए ने बयान में कहा, चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था. लिहाजा डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस के विमान संचालन में कई खामियां दिखी हैं.

पहले भी लगा था जुर्माना
डीजीसीए ने एक सप्‍ताह पहले भी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. तब कंपनी की ओर से पायलट के रोस्‍टर बनाने में खामी दिखाई दी थी. कोहरे और धुंध के मौसम में एयरलाइंस को पायलट का रोस्‍टर खासतौर से बनाना पड़ता है. इसमें खामी होने की वजह से डीजीसीए ने एयर इंडिया और स्‍पाइस जेट पर जुर्माना लगाया था.

दोनों कंपनियों की ओर से जब दिसंबर में कैंसिल और डिले हुई फ्लाइट का डाटा दिया गया तो पता चला कि धुंध और कोहरे वाले मौसम के लिए खासतौर से प्रशिक्षित CAT II/III और LVTO क्‍वालिफाइड पायलटों की ड्यूटी नहीं लगाई थी. इन पायलट को धुंध या खराब मौसम में फ्लाइट उड़ाने का खास प्रशिक्षण मिलता है.

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