FIU ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना, वित्त मंत्रालय ने बताया यह कारण

नई दिल्ली। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU )ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर 5.49 करोड़ रुपये (5.49-crore rupee) का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय (Finance-Ministry) की ओर से यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अवैध गतिविधियों में लिप्त इकाइयों की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे गए बैंक का इस्तेमाल किया गया।

एफआईयू-आईएनडी ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की थी। ये संस्थान ऑनलाइन जुआ खेलने की सुविधा देने जैसे अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध परिचालनों से प्राप्त धन, यानी अपराध की आय का लेनदेन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से किया गया।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।” एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था।

एफआईयू ने यह कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के उस निर्देश के बाद की है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने ग्राहकों के खातों में 29 फरवरी से ताजा जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया था। बाद में यह तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बयान
वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि यह जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मामले से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। उसके बाद, हमने वित्तीय खुफिया इकाई के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत किया है।

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