सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन मामले पर सुनवाई बढ़ी

  • आवेदक को जवाब के लिये मोहलत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर शनिवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी पर जवाब पेश करने का समय दिया गया, जिसमें याचिका में शामिल कुछ नाम व मुद्दों पर आपत्ति दर्ज करायी गई है। एकलपीठ ने उक्त आवेदन पर याचिकाकर्ता को जवाब के लिये मोहलत प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह चुनाव याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। जिसमें आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिये।

इसके अलावा अलावा उन्होने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों को उल्लेख भी अपने भाषण में किया। याचिका में लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी है। साध्वी के कृत्यों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में हाईकोर्ट से की गई है। विगत 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उनके लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसके बाद शनिवार को हुई मामले की सुनवाई दौरान अनावेदक की ओर से पेश किये गये आवेदन पर न्यायालय ने आवेदक को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव पैरवी कर रहे है।

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