टाटा केमिकल्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई, लगा 103 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिला है. इनकम टैक्स विभाग के नियमों के उल्लंघन के लिए टाटा केमिकल्स पर 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. टाटा केमिकल्स ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसे आयकर विभाग के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से एक आदेश मिला है. आयकर विभाग के इस आदेश में धारा 36 (1) के तहत ब्याज की अस्वीकृति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270 ए (3) के तहत 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अपील करेगी कंपनी
टाटा ग्रुप ने इस नोटिस को लेकर कहा है कि वो अपने वकील से सलाह लेकर इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है. कंपनी ने कहा कि उसे अपीलकर्ता अधिकारियों से अनुकूल ऑर्डर की उम्मीद है. कंपनी ने यह जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भेजकर बताया है कि उसपर आयकर विभाग की ओर से 103,63,48,806 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि अथॉरिटी उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा.

क्या है कारोबार का हाल
इस आदेश के बावजूद टाटा केमिकल्स के शेयर पर इसका असर कोई खास नहीं दिखा है. शुक्रवार को दोपहर 13.40 बजे टाटा केमिकल्स का शेयर 2.14 फीसदी की तेजी के साथ 1057 रुपए पर कारोबार करता दिख रहा है. अभी हाल ही में टाटा संस ने आईपीओ लाने की घोषणा की थी. इस खबर के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है.

बीते एक महीने में टाटा केमिकल्स के शेयर में 7.80 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. एक महीने पहले यह शेयर 980.55 रुपए का था जो अब बढ़कर 1057 रुपए के करीब आ पहुंचा है. टाटा संस के मार्केट में लिस्ट होने की खबर से सुर्खियों में रही है. आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से टाटा संस को साल 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना है.

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