जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पूछा- साढ़े चार साल बाद भी क्यों नहीं हुए मंडी चुनाव?

जबलपुर । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में मंडी चुनाव (market election) कराने की मांग को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) में एक जनहित याचिका (petition) दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार(State government) , चुनाव आयोग (Election Commission) और मंडी बोर्ड (Mandi Board) को नोटिस (notice) जारी कर जवाब मांगा है. मंडियों का कार्यकाल 2018 में ही खत्म हो गया था.

जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा की ओर से दायर की गई. जनहित याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से मंडी चुनाव नहीं किए गए हैं. आखिरी चुनाव 2013 में हुआ था, जिसका कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया. उसके बाद साढ़े 4 साल बीत गए हैं और आज तक चुनाव नहीं हो पाया है. मंडी चुनाव नहीं होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लोकतांत्रिक अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है.

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कहा कि नियमों के तहत केवल विशेष परिस्थितियों में ही सरकार कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा साढ़े 3 सालों तक कार्यकाल बढा सकती है. मध्य प्रदेश में साढ़े 4 साल के बाद भी मंडी चुनाव नहीं हो पाया है. मध्य प्रदेश में हालात यह बन गए हैं कि कई स्थानों पर मंडी खुल भी नहीं रही है और इससे किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार चुनाव, आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि दालों के दाम में पिछले दो हफ्तों से गिरावट जारी है ऐसे में दालों की कीमत कम होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. लगातार दाम गिरने के कारण 200 करोड़ से अधिक का घाटा होने का अनुमान है. दाम में गिरावट का कारण दाल मिल एसोसिएशन ने आगामी चुनाव को बताया.

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