राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश, बनानी होगी यौन उत्पीड़न जांच समीति

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए समितियां बनाने का निर्देश जारी किया है. आयोग ने कहा है कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत संस्थानों को अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए समीतियां बनानी चाहिए.

संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को लिखे एक पत्र में, आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ‘तदनुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों से अनुरोध है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें.’

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने निर्देश में कहा है, ‘सभी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को यह सत्यापित करने के लिए एक निश्चित समय के अंदर इस काम को करने का निर्देश दिया गया है कि क्या मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में जिस तरह का भी मामला हो उसके अनुसार ICCS/LCS/ICs का गठन किया गया है, और उक्त समितियों की संरचना सख्ती से तय की गई है जो POSH अधिनियम के प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक हैं.’

आगे आयोग ने कहा है, ‘संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ICCS/LCS/ICs के गठन और संरचना, ई-मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्तियों के संपर्क, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही संबंधित नियमों के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाए. इसके साथ ही रेग्यूलेशन और आंतरिक नीतियों से जुड़ी जानकारी भी संस्थान/संगठन/प्राधिकरण/कार्यकारी/निकाय की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हों और समय समय पर ज़रूरत के मुताबिक उसको अपडेट भी किया जाए.’

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