दिवंगत श्रमिक की पत्नी सहित अन्य को राहत

  • दुर्घटना में हुई थी अकुशल श्रमिक की मौत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में दिवंगत अकुशल श्रमिक की पत्नी सहित अन्य के हक में राहतकारी आदेश पारित किया है। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने दुर्घटना मृत्यु दावा राशि 3 लाख 30 हजार 840 रुपये बढ़ा दी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैहर, सतना की कोर्ट ने 19 लाख 7 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया था। सतना निवासी रेणू विश्वकर्मा व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि 14 अक्टूबर 2020 को दिनेश विश्वकर्मा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन, प्रवीण सेन व आचार्य योगेश तिवारी ने पक्ष रखा।


उन्होंने दलील दी कि मृतक अकुशल श्रमिक था। उसकी जिस समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, वह महज 35 वर्ष का था। उन्होंने दलील दी कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक की आयु व आय की उचित गणना नहीं की है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मृतक की मासिक आय 8 हजार 4 सौ रुपए होनी चाहिए थी, जबकि अधिकरण ने केवल 6 हजार 625 रुपए मासिक आय की गणना करते हुए मुआवजा तय किया है। जिससे व्यथित होकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर दावा राशि बढ़ा दी।

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