बोगस फर्मों से कारोबार करने वाले पर स्टेट जीएसटी ने की कार्यवाही

  • 10 लाख रुपए की आईटीसी की वसूली, टायर से तेल निकालने वाली फर्मों पर छापा कार्रवाई

जबलपुर। बोगस फर्मों से कारोबार के मामले में स्टेट जीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो ने दो फर्मों से दस लाख रुपए आइटीसी की राशि वसूली है। अनुपयोगी टायरों से तेल निकालने का काम करने वाली 4 अन्य फर्मो के खिलाफ कार्रवाई रविवार को तीसरे दिन भी जारी रही। उनके स्टॉक का मिलान चल रहा है। दूसरी तरफ बोगस फर्मों के पंजीयन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीएसटी की टीम ने रविवार को जांच के दौरान पाया कि कृपाल चौक स्थित फर्म बालाजी कनवर्टर्स और श्री बालाजी कनवर्टर्स की ओर से बोगस फर्मों के साथ कारोबार किया गया। उनसे खरीदी के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। जबकि यह फर्म धरातल पर थी ही नहीं। ऐसे में दोनों से 5-5 लाख रुपए की राशि जमा कराई। यह अभी और बढ़ सकती है।


क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैंए उनमें और गड़बडिय़ां निकलने की आशंका जताई जा रही है। आस इंडस्ट्री, सतेन्द्र कुमार राय और आस ब्रदर्स के यहां जांच की कार्रवाई के दौरान अकाउंटेंट ने खरीदी और बिक्री के अलावा आईटीसी से जुड़े पूरे दस्तावेज टीम को नहीं दिए। संचालकों की तरफ से इसके लिए थोड़ा समय मांगा गया है। इसी प्रकार अधीरा एडहेसिव एंड कैमिकल्स की तरफ से भी पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने से जांच पूरी नहीं हो सकी। इस फर्म को सोमवार तक के लिए सील कर दिया गया। एंटी इवेजन ब्यूरो के प्रभारी संयुक्त आयुक्त् आरके ठाकुर ने बताया कि बालाजी कनवर्टर्स और श्री बालाजी कनवर्टर्स से बोगस फार्र्मे से कारोबार और आइटीसी लेने पर 5-5 लाख रुपए की राशि वसूली गई है।

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