नाबालिग दूल्हा अड़ा, दुल्हन लेकर ही जाऊंगा

बाल विवाह रुकवाकर लौटी टीम

पुलिस की फटकार के बाद माना, बरात वापस लौटी

इंदौर। नाबालिग दुल्हन (minor bride) को ब्याहने महू से इंदौर (Indore) आया दूल्हा मचल उठा कि दुल्हन लेकर ही जाऊंगा। पुलिस (Police) की फटकार और बाल विवाह उडऩदस्ते की समझाइश भी जब काम नहीं आई तो उसे जेल जाने का डर दिखाकर मनाया गया। आखिरकार बरात वापस लौट गई।

गोंदवलेधाम में महू से 18 वर्ष का नाबालिग 17 वर्ष की नाबालिग दुल्हन को ब्याहने आया था। महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के उडऩदस्ते ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। परिवार तो समझाइश के बाद नाबालिगों का ब्याह करने से बाज आ गया, लेकिन नाबालिग दूल्हा अड़ा रहा कि दुल्हन को तो लेकर ही जाऊंगा। कई बार समझाइश देने के बावजूद आखिरकार नहीं माना तो पुलिस ने कानून का डर दिखाकर जेल में डालने की बात कही। इससे दूल्हे के हौसले पस्त हुए और उसने बालिग होने पर ही ब्याह करने की बात मान ली।

देर शाम घनघनाया फोन, मिली सफलता

सुबह से लेकर शाम तक इंदौर जिले में हो रहे सामूहिक विवाहों पर नजर रखने वाली टीम को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। विवाह समारोह में समझाइश देकर लौट आए पंडितों और विवाह आयोजकों को पत्रिका में वर-वधू की जन्म तारीख उल्लेखित करने की समझाइश भी दी गई, लेकिन कोई भी बाल विवाह का प्रकरण हत्थे नहीं चढ़ा। देर शाम अचानक कंट्रोल रूम का फोन घनघनाया और गोंदवलेधाम में नाबालिग लाड़ली का विवाह महू के नाबालिग दूल्हे से होना पाया गया। अग्निबाण में कल छपी खबर के बाद पड़ोसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को सूचित किया।

शपथ पत्र भरवाए

जिले में वसंत पंचमी पर्व पर होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने के लिए दिनभर टीम समझाइश देती रही। दल के सदस्य महेंद्र पाठक, संदेश रघुवंशी, आशीष गोस्वामी, राजकुमार खंडेलवाल ने आयोजन समितियों को समझाइश दी और वर-वधू के जन्म संबंधित दस्तावेज साथ रखने और पत्रिका पर जन्म तारीख उल्लेखित करने की सलाह भी दी। शिकायत मिलने पर किशोर पुलिस कल्याण इकाई के रोहित मुजाल्दा, देवेंद्रकुमार पाठक और द्वारकापुरी थाना के आरक्षक धर्मेंद्रसिंह, मोहन ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी और उस पर सजा का प्रावधान सुनकर पंडित भाग गया, जिसके बाद परिवार ने भी बालिग होने पर ही विवाह करने का शपथ पत्र दिया।

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