
भोपाल। भोपाल में गिरते भूजल स्तर और जल संकट को देखते हुए अशासकीय और निजी नलकूप/बोरिंग करने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को आदेश जारी किए। भोपाल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की राजस्व सीमाओं में नलकूप/ बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेंगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और ना ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाली मशीनों को जब्त किया जाएगा और संबंधित क्षेत्र के थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी को जरूरी प्रकरणों में बोरिंग/नलकूप करने की अनुमति देने का अधिकार होगा।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved