बड़ी खबर व्‍यापार

GST काउंसिल बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, जानें शराब से आटा तक महंगाई लिस्‍ट

नई दिल्‍ली (New Dehli)। जीएसटी काउंसिल (GST Council)की 52वीं बैठक में शराब (Liquor)को लेकर एक बड़ा फैसला (Decision)लिया गया है। इसके तहत जीएसटी काउंसिल ने कस्टमर्स (Customers)के लिए एल्कोहल यानी शराब पर टैक्स (tax on liquor)लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब कस्टमर्स वाले रॉ-मटीरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ENA पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का असर शराब की कीमतों पर भी पड़ेगा। शराब की कीमतों पर कस्टमर्स को राहत मिल सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह से राज्यों और शराब कंपनियों पर निर्भर करता है।


आटा पर फैसला: काउंसिल ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

शीरा पर टैक्स कटौती का फायदा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी।

निदेशकों को राहत: जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने निर्णय लिया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, जब कोई कंपनी अपनी सहायक इकाई को कॉरपोरेट गारंटी देगी, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉरपोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है। इसलिए, कुल राशि के एक प्रतिशत पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था। बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है। मल्होत्रा ने कहा- कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा था।

Share:

Next Post

Hamas Attack: PM मोदी ने जताया दुख, बोले- हमले से हैरान हूं, कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ

Sun Oct 8 , 2023
नई दिल्ली (New Delhi)। इजरायल (Israel) में हमास के हमले (Hamas attack) पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि इजरायल में हुए आतंकी हमले से काफी ज्यादा हैरान और दुखी (shocked and saddened) हूं। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों […]