
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों (contract health workers) के लिए राहत भरी खबर आई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पदों के समकक्ष वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों और अन्य इकाइयों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को अब नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान (पे लेवल) के बराबर भुगतान मिलेगा।
यह आदेश स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 10 संभागीय कार्यालयों सहित विभिन्न इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें सेवा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बता दें कि 2023 की संविदा नीति में सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान था, जिसमें वेतन, भत्ते, छुट्टियां और अन्य लाभ शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब इस नीति को इन विशिष्ट पदों पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कदम उठाया है। संविदा कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से चली आ रही मांगों की जीत बताया है।
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