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तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

नई दिल्‍ली: तोशाखाना केस (Toshakhana Case) में इमरान खान (Imran Khan) को इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने बड़ी राहत देते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. निचली अदालत ने इस मामले में 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया था. साथ ही इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. इसके बाद से ही पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं. उन्‍होंने इस फैसले को इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. खान पर आरोप है कि साल 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्‍होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था.

उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. पेश मामले में इमरान खान के वकील लतीफ खोसा की तरफ से बीते गुरुवार को सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दलीलें पूरी की गई थी. उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान के खिलाफ फैसला जल्दबाजी में लिया गया, जो कमियों से भरा हुआ था. उन्होंने अदालत से सजा को रद्द करने का आग्रह किया था.

इमरान खान पर गुप्‍त जानकारी लीक करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पेश मामले में जांच एजेंसियों उनसे जेल में भी पूछताछ कर रही हैं. इसी बीच पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि जेल में इमरान खान को चिकन व मटन खाने के लिए दिया जा रहा है.

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