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COVID-19 के मद्देनजर सांसदों के वेतन में 30% कटौती करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली. लोकसभा (Lok Sabha) में सोमवार को सांसदों (MPs) के वेतन में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा. संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi) ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 (Members of Parliament Amendment Bill, 2020) को पेश किया जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा.

जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों (Members of Parliament) के वेतन, भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं. इस अध्यादेश (Ordinance) को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल (The Cabinet) की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था. अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिये महामारी (Pandemic) को फैलने से रोकने के लिये कुछ आपात कदम उठाये जाने जरूरी हैं.

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