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डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष को जमानत देने से इनकार किया कलकत्ता उच्च न्यायालय ने


कोलकाता । कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में (In Teacher Recruitment Scam) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के पूर्व अध्यक्ष (Former President) सुबिरेश भट्टाचार्य (Subiresh Bhattacharya) को जमानत देने से इनकार कर दिया (Denied Bail) ।


निचली अदालत में जमानत न मिलने पर भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष जमानत की अपील की थी। पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भट्टाचार्य के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। मामले की 21 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी।

गुरुवार को भट्टाचार्य के वकील ने जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत को सूचित किया कि उनका मुवक्किल 88 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। भट्टाचार्य के वकील ने तर्क दिया, वह पांच बार सीबीआई की पूछताछ के लिए उपस्थित हुए और जांच प्रक्रिया में सहयोग किया। मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है और इसलिए मेरे मुवक्किल को अब जमानत दी जा सकती है। भट्टाचार्य को सीबीआई ने 19 सितंबर को शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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