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CID ने पूछताछ के लिए पूर्व CM नायडू की हिरासत मांगी, हाउज कस्टडी पर आज आ सकता है आदेश

अमरावती। आंध्रप्रदेश सीआईडी ने तेलगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की 15 दिनों की हिरासत की मांग के लिए अदालत में एक याचिका दायर की है। वहीं, नायडू की कानूनी टीम ने उन्हें जेल से जल्द रिहा कराने और हाउज कस्टडी (घर पर हिरासत में रखने) के लिए एक याचिका दायर की है।

एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं, चंद्रबाबू नायडू की कानूनी टीम की याचिका पर आज सुनवाई होने की उम्मीद है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख की 15 दिनों की हिरासत मांगी है। हम केवल मांग कर सकते हैं, लेकिन अंत में जब सुनवाई की बात आएगी तो अदालत फैसला करेगी।

सोमवार को, नायडू की कानूनी टीम ने उन्हें जेल से जल्द रिहा करने और घर पर हिरासत में रखे जाने के लिए एक याचिका दायर की है। विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में इस याचिका पर बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री की कानूनी टीम घर पर हिरासत लिए जाने के फैसले का इंतजार कर रही है, जो मंगलवार को सुनाए जाने की उम्मीद है।


सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम ने अपनी दलीलों में जेल में नायडू की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की, जबकि सीआईडी ने इसका विरोध किया।

यह है मामला

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नौ सितंबर को सुबह तड़के नंदयाल से गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर कौशल विकास निगम घोटाले में शामिल होने आरोप हैं। इस कथित घोटाले से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नायडू को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह सभी सुविधाओं से लैस अपनी विशेष बस में सो रहे थे।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम

गिरफ्तारी के अगले दिन 10 सितंबर को नायडू को विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नायडू को कड़ी सुरक्षा के साथ विजयवाड़ा से लगभग 200 किलोमीटर दूर राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल ले जाया गया।

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