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कोचिंग सेंटरों को वेबसाइट पर बतानी होगी फीस-टीचर की जानकारी

October 26, 2026

  • सेंटरों को 90 दिन में करना होगा रजिस्ट्रेशन

उज्जैन। सरकार कोचिंग सेंटरों पर सख्ती करने जा रही है। सेंटरों को वेबसाइट पर फीस और टीचर की जानकारी बतानी होगी। कोचिंग सेंटरों को 90 दिन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोचिंग सेंटरों के संचालन को व्यवस्थित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों का प्रारूप जारी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है।


  • प्रस्तावित प्रावधानों के तहत कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर फीस, शिक्षकों की योग्यता, उपलब्ध सुविधाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा पंजीयन, सीसीटीवी कैमरे, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और विद्यार्थियों के साथ भेदभाव रोकने से जुड़े नियम भी निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों के प्रारूप के अनुसार, कोचिंग संचालकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए 90 दिन की अवधि तय किए जाने का उल्लेख है। पंजीयन तीन साल के लिए वैध रहेगा और अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा।नियमों के मुताबिक, कोचिंग सेंटर का पंजीयन ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी संस्थान की एक से अधिक शाखाएं हैं, तो प्रत्येक शाखा को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। ऐसे में हर शाखा के लिए निर्धारित पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करना होगा। कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट बनाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। इसमें फीस का पूरा विवरण, शिक्षकों की योग्यता, उपलब्ध सुविधाएं और शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल होगी।इसके साथ ही संस्थान को यह भी बताना होगा कि वहां किन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इससे विद्यार्थियों को दाखिला लेने से पहले कोचिंग सेंटर की सुविधाओं और फीस की जानकारी मिल सकेगी।नियमों का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और विद्यार्थियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है।

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