
ठाणे। महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) में एक अदालत (Court) ने पत्नी (Wife) की नाबालिग चचेरी बहन (Minor Cousin) से दुष्कर्म (Rape) के दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा दी है। अदालत ने कहा कि इस सजा से एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे अपराध के दोषियों से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। ठाणे की विशेष पोक्सो अदालत के जज डीएस देशमुख ने अपने आदेश में बचाव पक्ष की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें बचाव पक्ष ने कहा कि दोषी और नाबालिग के बीच सहमति से संबंध बने थे।
अदालत ने कहा कि पोक्सो कानून के तहत नाबालिग की सहमति वैध नहीं होती। मामले के अनुसार, 35 वर्षीय दोषी व्यक्ति महाराष्ट्र के उल्हासनगर का निवासी है, जिसने अपने चचेरी बहन से शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि नाबालिग पीड़िता साल 2016 में अपने पिता की मौत के बाद आरोपी के नवी मुंबई स्थित आवास पर रह रही थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पत्नी के सो जाने के बाद आरोपी नाबालिग को गलत तरीके से छूता था। साथ ही आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा। आरोपी ने शादी के नाम पर नाबालिग का यौन शोषण किया।
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