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कोर्ट ने इन 3 शर्तों के साथ मुख्तार अंसारी को भेजा 10 दिन की रिमांड पर

December 14, 2022

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले (money laundering cases) में बुधवार को पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (59) को 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड पर भेज दिया गया है. अब मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे. इस बीच उनसे कही अहम पूछताछ होगी. स्पेशल ईडी कोर्ट (special ed court) ने मंजूर देते वक्त साफ किया कि कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराना होगा.

इतना ही नहीं, कोर्ट ने दो शर्तें भी रखीं हैं. पहली शर्त यह है कि मुख्तार को किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं किया जाएगा. वहीं, दूसरी यह है कि मुख्तार को अपने वकील से मिलने की भी पूरी छूट रहेगी, लेकिन मुख्तार के वकील ईडी के काम में किसी तरह से दखल नहीं देंगे. आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद मुख्तार को बांदा जेल से लाकर सेशन कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया था. ईडी के अधिवक्ताओं ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन सेशन जज संतोष कुमार राय ने 10 दिन की ही कस्टडी रिमांड मंजूर की है. इन 10 दिनों में ईडी अपने दफ्तर में रखकर जहां मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, वहीं, ईडी मुख्तार अंसारी को लेकर मऊ और गाजीपुर भी जा सकती हैं.


मालूम हो कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था. नवंबर 2021 में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है. इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा पहले से जेल में बंद है. ईडी 23 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे के पहले मुख्तार अंसारी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी.

मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में हैं. वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं. ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपए की सात अचल संपत्ति जब्त की थी. एजेंसी ने अगस्त में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली में आधिकारिक आवास और गाजीपुर, मऊ जिलों तथा लखनऊ में कुछ स्थानों पर भी छापा मारा था.

पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित गैरकानूनी आय से खरीदे गए छह करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के दो प्लॉट भी जब्त किए थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुलाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.

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